खंडवा से बीजेपी विधायक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना

हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक पर*
लगाया 50 हज़ार ₹ का जुर्माना !!*
जबलपुर,तीन जुलाई।खंडवा विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक पर एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान 50 हजार रुपये की कास्ट लगाई गई है। दरअसल मामला महिला विधायक के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में लगाए गए एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे पर 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है।
खंडवा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज कराने वाली महिला विधायक कंचन मुकेश तनवे के जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करते हुए उनके चुनाव को रद्द करने से संबंधित एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है। यह याचिका खंडवा से कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय ने लगाई है, जिन्होंने भाजपा की कंचन मुकेश तनवे के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा है कि चुनाव के समय विधायक तनवे ने जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, उसमें पिता की जगह पति का नाम लिखा हुआ है, जो मान्य नहीं होता है। इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की गई थी और उसी को लेकर जनवरी माह में एक रिट पीटिशन जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गयी थी ।
वहीं पिटीशन लगाने वाले कुंदन मालवीया ने बताया कि जब कंचन मुकेश तनवे खण्डवा जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थीं, तब रिटर्निंग आफिसर ने उन्हें इसको लेकर एक नोटिस दिया था कि, आपका जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शपथपत्र देकर बताया था कि अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम जाति प्रमाणपत्र पेश कर सकें, इसलिये हमारे शपथ पत्र को स्वीकार करते हुए हमारी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जिसके बाद जीत दर्ज कर वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गयीं, लेकिन वे सही प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पायीं।
यही नहीं, इसके बाद जब दोबारा उन्होंने खंडवा विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने दोबारा वही जाति प्रमाण पत्र पेश किया था और उसके बाद वे जीतकर विधायक बन गईं, लेकिन हमने जब इस संबंध में जानकारी निकली तो यह फैक्ट सामने आये कि भले ही कोई विवाहित महिला ही हो, लेकिन उसका भी जाति प्रमाणपत्र पिता की जगह पति के नाम से ही होना बनाया जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, वे सब जगह एक जैसे ही हैं, जिनके अनुसार जाति प्रमाण पत्र और पेन कार्ड पर पिता का ही नाम आता है।
बता दें कि इसी नियम को आधार बनाकर कुंदन मालवीया ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि, इनका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अतः इनके चुनाव को शून्य किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट की करीब तीन से चार सुनवाई के दौरान खंडवा विधायक कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कोर्ट इससे नाराज थी और जब सोमवार को सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से उनके अधिवक्ता कोर्ट के सामने पेश हुए तो, उन पर 50000 रुपये की कास्ट लगाई गई
मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा से बीजेपी विधायक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। उनके खिलाफ़ बीते विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की हैं। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने को आधार बनाकर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव याचिका में भाजपा विधायक के निर्वाचन को निरस्त (शून्य/अवैध) कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग हाईकोर्ट से की हैं। मंगलवार को हुई इस केस की सुनवाई में भाजपा विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था। लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद उनके ऊपर कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया हैं।