
फॉर्म-16 के बिना भी भर सकते हैं आईटीआर रिटर्न
नई दिल्ली । फॉर्म 16 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अपना वार्षिक आईटीआर दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म-16 के बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक ये अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तब भी…