Property tax: प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ा बदलाव! जमीन खरीदने और बेचने पर लगेगा नया टैक्स, जानें आपको कितना देना होगा टैक्स
दिल्ली।भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित ये बदलाव, खासकर निवेशकों, प्रॉपर्टी और सोने की संपत्ति में निवेश करने वालों के लिए हैं।इन नए नियमों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है, लेकिन इसके कारण कई निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा।
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LTCG कर की दर पहले की 10% दर को बढ़ाकर 12.5% किया गया
इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त प्रॉपर्टी और सोने पर इंडेक्सेशन लाभ अब नहीं मिलेगा
प्रॉपर्टी बिक्री नियम 1 अप्रैल 2001 तक की खरीद की लागत मानी जाएगी
आधिकारिक स्रोत आयकर विभाग की वेबसाइट
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर क्या है?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर का अर्थ है संपत्तियों जैसे प्रॉपर्टी, सोना, शेयर आदि को एक लंबी अवधि (3 साल से अधिक) रखने के बाद उनकी बिक्री पर लगाया जाने वाला कर। यह कर सरकार को संपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगता है। जैसे-जैसे संपत्तियों की कीमतें बढ़ती हैं, उन पर कर बढ़ता जाता है।
LTCG कर में बदलाव
इस साल के बजट में सरकार ने LTCG कर की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अपनी संपत्ति बेचते हैं तो पहले के मुकाबले आपको अधिक कर देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी संपत्ति पर पहले ₹1 लाख LTCG कर लगता था, तो अब उस पर ₹1.25 लाख का कर देना होगा।
प्रॉपर्टी और सोने पर इंडेक्सेशन लाभ का हटना
बजट में एक और बड़ा बदलाव यह हुआ है कि प्रॉपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों पर इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन एक ऐसा प्रावधान था जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए संपत्तियों की खरीद मूल्य में वृद्धि करता था। इसका उद्देश्य यह था कि निवेशक महंगाई की वजह से अधिक कर न चुकाएं।
अब इंडेक्सेशन का लाभ हटने से प्रॉपर्टी और सोने की बिक्री पर कर की गणना सीधे खरीद मूल्य के आधार पर होगी। इसका असर यह होगा कि कई निवेशकों को अब अधिक LTCG कर देना पड़ेगा।