अलवर जिले की लुटेरी दुल्हन : लाखों रुपए और ढाई किलो सोने के गहने लेकर हुई फरार !

राजस्थान: अलवर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। शादी के कुछ महीने के बाद दुल्हन अपने माता पिता के साथ ससुराल से नगदी और सोने के गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित सास रानीबाई ने पुलिस को तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी महिला का नाम रजनी कौर पिता रणजीत सिंह राय सिक्ख उम्र 32 वर्ष है।

क्या है पूरा मामला?

मामला जिले किशनगंढ़ थाना क्षेत्र का है। जहाँ के रहने वाले हरबंश सिंह की शादी 2 साल पहले हुई थी। हरबंश सिंह की शादी रजनी कौर के साथ हुई थी। हरबंस की माँ रानी बाई का आरोप है कि उसकी पुत्र वधु पर हमे पहले ही शक था कि वह फरार होने से पहले ससुराल से नगदी सहित सोने के जेवर भी ले गई।

रानी बाई ने थाने पहुँचकर पुलिस को दी तहरीर!

क्या बताया शिकायतकर्ता ने?

हरबंश सिंह की माता रानी बाई ने बताया रजनी कौर 16 फरवरी 2022 को समय लगभग दोपहर 1 बजे के घर से लाख रुपए की नगदी और लगभग ढाई तोला के करीब के सोने के जेवर जो उसने पहन रखे थे लेकर कही चली गयी है। हमे शक है कि वह हरियाणा के बिलासपुर की मच्छी मार्केट के ठेके के पास अवैध धंधा वह गलत काम करती है उसकी कोई भी सूचना मिलने पर निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें

पहले खुद की तलाश, फिर लगाई गुहार

रानीबाई ने बताया कि बहु के फरार होने के बाद वह खुद उसकी तलाश करती रही । लेकिन, जब उसको रजनी कौर मंत्रा कम्पनी में काम करती है और जगह जगह गलत काम करती है पति हरबंस ने जानकारी देते हुए बताया की रजनी कौर स्थान बदलती रहती है कभी मानेसर, पंचगांव, बिनोला पर तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी।
क्या क्या आरोप लगाए रजनी कौर ने अपने ससुराल वालों पर

न्यायालय सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, संख्या 4 न्यायालय अलवर, राजस्थान

रजनी कौर पत्नी श्री हरबंश पुत्री श्री रणजीत सिंह, जाति राय सिक्ख, उम्र करीब 23 साल, हाल निवासी ग्राम केरवाजाट खानपुर, थाना उद्योग नगर, अलवर, राजस्थान , हरबंश सिंह पुत्र स्व। श्री बग्गा सिंह, उम्र करीब 26 साल जाति रायसिक्ख, निवासी धमोकडा बास, किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान मामला
श्रीमती रानी कौर पत्नी स्व। श्री बग्गा सिंह, उम्र करीब 55 साल, जाति रायसिक्ख, निवासी घमोकडा बास, किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान
आरोप दुल्हन का पता जाति रायसिक्ख, निवासी धोकडा बास, किशनगढबास, चाजला अलवर, राजस्थान

बन्सो कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह, उम्र करीब 30 साल, जाति राय सिक्ख, निवासी सावडी, तहसील अलवर, जिला

अमरीक सिंह पुत्र सुरेन्द्र, उम्र करीब 29 साल, सिक्ख, निवासी सावडी, तहसील अलवर, जिला राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 18, 19, 20, 22 एवं 23 घरेलू हिसा से महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005

यह कि घरेलू हिसां से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अधिन आवेदन पत्र निम्नलिखित द्वारा घरेलू

घटना रिपोर्ट के साथ फाईल किया जा रहा है:-

                                                                                                                                                                                                                                               आरोपी रजनी कौर

यह प्रार्थना को जाती है कि माननीय न्यायालय परिवाद / घरेलू घटना रिपोर्ट  प्रसंज्ञान ले सकता है और मामले की परिस्थतियों में आवश्यक लगने वाले सभी आदेश पारित कर सकता है जो किये जावे। ए-धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश जारी किया जावे। बी-धारा 19 के तहत रिहायश आदेश जारी किया जावे। सी-प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावे कि वह धारा 20 के तहत आर्थिक सहायता व्ययेता को प्रदान करे। डी-प्रत्यर्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 2, 00, 000 रूपये

ई-व्यथिता को दिये जाने के आदेश भी पारित किये जाने! धारा 23 के तहत एक पक्षीय अन्तरिम राहत प्रदान के आदेश पारित किये जावे।

न्यायालय के वांछित आदेश:-

(1) धारा 18 के तहत संरक्षण अश:-

त संरक्षण अश:-यह है कि प्रत्यर्थीगण को घरेलू हिंसा से रोका जावे व घरेलू हिंसा की पुर्नावृति को भी रोका जावे तथा कालम संख्या में वर्णित ए, बी, सी, डी, ई में वर्णित कार्यों से उन्हें रोका जावे। तथा धमोकडा बास, किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित मकान एवं खेत एवं अन्य जायदाद को में व्यथिता का हित निहित है व अन्य हितो को हिबा व मुन्तकिल करने से भी रोका जावे।

निवास आदेश अन्तर्गत थारा 19

यह है कि व्यथिता को प्रत्यर्थीगण की सुविधा के अनुसार ही मकान किराये पर लेने के लिए 5, 000 रूपये मासिक किराया राशि प्रत्यर्थीगण से दिलाई जावे। चिकित्सा व्यय:-3, 000 रूपये, शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए 2, 00, 000

दवाईयों के लिए सम्बन्धि अन्य खर्चे के लिए 15, 000 रूपये भोजन कपडे, प्रतिमाह स्वयं के लिए 10, 000 रूपये योग 25, 000 रूपये मारपीट करता, जिससे मुझे काफी पीडा होती थी। यह कि मेरे पति व ससराल वालों ने मुझे जान से मारने की नियत से बिजली का कन्ट लगाते तथा कई बार मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर मारने का प्रयास किया तथा मेरा पति मुझसे कहता कि तूझे जान से खत्म करके दूसरी शादी कर लूगां तथा मेरी सास रानी कौ व ननद पासो कौर जो कि मेरे ससुराल में आती और मुझे कम दहेज का ताना देकर मेरे साथ मारपीट करती तथा नेरा ननदेव अमरीक सिंह जो मुझ पर गन्दी नजर रखता तथा मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ छेडछाड व अश्लील हरकते करता मना करने पर मेरे साथ मारपीट करता और कहता कि अगर तूने मेरे साथ शारीरिक सम्बंध नहीं बनाये तो तूझे इस घर से निकलवा दूगां तथा मैंने इस घटना के बारे में अपने माता पिता व शिन पीहर वालों को बताया तो कहा कि समय आने पर सुख कुछ सही हो जायेगा, लेकिन इन लोगों के व्यवहार कोई परिवर्तन नहीं आया तथा मेरी सास व ननद मुझे कमरे मरेला बन्द कर देती बनाकर वह मेरे पति व मारपीट करती तथा मेरा पति मेरी अश्लील फोटो व वीडियों मेरे कर देता तथा दिनांक 13.03.2022 वायरल कर हरबंश सास व रानी कौर, ननद बन्सो, पासो कौर व ननदेव अमरीक सिंह ने दहेज की मांग को लेकर

मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करते हुए मेरा पति मेरे

पीहर माता पिता के घर छोडकर चला गया और पीहर में भी मारपीट की।

यह कि मेरे माता पिता ने मेरे पति व ससुराल वाला समझाने का प्रयास किया तो मेरे पति ने कहा कि तग एक कार व 05 लाख रूपये नहीं दिये तो तुम्हारी लड़की को अपने साथ रखूगां और अगर मेरे घर पर भेजा तो जान सेवक कर दूगां तथा मेरा स्त्रीधन भी लौटाने से मना कर दिया इस प्रकार मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाला हुआ है, तथा मैं अपने पीहर में रह रही हूँ।

यह कि उक्त घटना के बाद मिन प्रार्थीनी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना उद्योग नगर अलवर में दहेज प्रताडना व अन्य आपराधिक कृत्य की दर्ज कराई थी, जिससे उक्त त्यर्थीगण के खिलाफ आरोप साबित पाया जाता है।

1-7-22 रजनी कौर पत्नी श्री हरबंश पुत्री श्री रणजीत सिंह, जाति राय सिक्ख, निवासी • ग्राम केवाजाट खानपुर, थाना उद्योग नगर, अलवर, राजस्थान जो की सूची:- संलग्न है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के आदेश प्राप्त करना चाहती हैः-के तहत सरक्षण आदेश। एवं सेशन के तहत सरंक्षण आदेश। के तहत भरण पोषण के आदेश

धारा 22 के तहत क्षतिपूर्ति के आदेश। धारा 23 के तहत अन्तरिम एवं एकपक्षीय आदेश। अन्य अनुतोष जो श्रीमान भिन्न व्यथिता के हक में जायज वह उचित समझे अताः परमाने की कृपा करे।

पुलिस कर रही 2साल से मामले की जांच नहीं हुई कोई कार्रवाई!

एस-एच-ओ थाना शहर अलवर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया जायेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला को पकड़ने के लिए उसे बरामद करने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। परंतु अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग।

ई-खबर मीडिया हरियाणा ब्यूरो, देव शर्मा की रिपोर्ट

 

 

                                                                                                                                                           देव शर्मा की रिपोर्ट