ग्वालियर में हर्ष फायर प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया धारा 144 के तहत आदेश, उल्लंघन पर मिलेगी सजा
आमजन की जान-माल एवं स्वास्थ्य तथा जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेशित करता हूं कि “ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत हर्ष फायर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आदेश में कहा कि ये आदेश आज 24 फरवरी 2024 से तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन IPC की धारा-188 एवं आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होगा।