खुशखबरी! सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा GST, मगर….
नई दिल्ली: एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर GST लागू हो गया है. इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर सामान परचेस प्राइस के मुकाबले कम कीमत में बेचा या खरीदा जाएगा तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगा.
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो. सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी.
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज (सीजीएसटी) नियम 2017 के मुताबिक पुराना सामान या वस्तु की प्रकृति में बदलाव नहीं करने वाले कुछ प्रसंस्करण जिनके लिए इनपुट क्रेडिट टैक्स (आईसीटी) नहीं दिया जाएगा. इनके केवल सामान के परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के अंतर पर जीएसटी लगाया जाएगा. अगर सेलिंग प्राइज परचेज प्राइस से कम है तो इस स्थिति में इसे नजर अंदाज किया जा सकता है.
जहां इस तरह की आपूर्ति का मूल्य नकारात्मक है, वहां उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा. इसे मार्जिन योजना के रूप में जाना जाता है. वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्टीकरण जीएसटी के अंतर्गत मार्जिन योजना को लेकर पैदा हुई आशंकाओं के संदर्भ में जारी किया गया है.
समें कहा गया है कि अधिसूचना संख्या 10/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28-06-2017, में सेकेंड हैंड या पुरानी वस्तुओं की खरीद-बिक्री करने वाले पंजीकृत व्यक्ति (जो उप-नियम (5) के तहत निर्धारित इस तरह की पुरानी वस्तुओं की बाहर आपूर्ति के मूल्य पर केंद्रीय कर का भुगतान करता है) द्वारा किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई पुरानी वस्तुओं की राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति पर देय केंद्रीय कर से छूट दी गई है.