लोकायुक्त डीजी के निर्देश पर एमपी में चार स्थानों पर रिश्वत लेते रंगे हाथों धरे गए चार अफसर

 

भोपाल। पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त  जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर आज प्रदेश के चार स्थानों पर एक साथ कार्यवाही कर अफसरों को रंगे हाथो ट्रैप कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई।

सागर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

आरोपी प्रभाकर कन्डया सहकारिता निरीक्षक के पास प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गोपालगंज सागर के प्रशासक का भी प्रभार है । आवेदक रोहित दुबे शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है जिसके द्वारा विक्रय किए गए अनाज एवं अन्य सामग्री के पारिश्रमिक के रूप में कमिशन मिलता है ,जिसके बिल निकालने के लिए आरोपी द्वारा कमीशन के 10% राशि केहिसाब से 6,000/- रूपये की माँग की गई थी ,जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से आवेदक द्वारा की गई थी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाकर टीम गठित की गई । ट्रैप दल के द्वारा आज 25/11/24 को  आरोपी प्रभाकर कन्डया,( सहकारिता निरीक्षक), प्रशासक,प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गोपालगंज सागर   को सहायक आयुक्त सहकारिता, कार्यालय सागर में आवेदक से 6000 रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया । आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा-7, के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

रिश्वत लेते ट्रैप करने वाले दल में निरीक्षक रंजीत सिंह,ट्रेप दल सदस्य में निरीक्षक अभिषेक वर्मा, निरीक्षक केपीएस बैन, तथा लोकायुक्त स्टाफ शामिल थे।

ग्वालियर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

पटवारी हलका 11 तहसील भितरवार जिला ग्वालियर निवासी आरोपी पटवारी उमाशंकर आदिवासी ने ग्राम टीकरी थाना रिठौरा कलां जिला मुरैना निवासी आवेदक चंद्रभान सिंह गुर्जर से ग्राम खडीचा में स्थित उसकी माँ के नाम की 18 बीघा 13 विस्वा कृषि भूमि का ऑनलाइन नामांतरण करवाने के एवज में 5000 रु प्रति बीघा के हिसाब से कुल 90000 रु रिस्वत की मांग की। आवेदक के निवेदन करने पर आरोपी ने कम करके 30000 रु की मांग की जो बातचीत करने पर और कम करके अंततः25000 रु लेने पर सहमत हुआ। इस संबंध में आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को शिकायत की गई ।पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाकर टीम गठित की गई ।ट्रैप दल के द्वारा आज  25/11/24 को आरोपी उमाशंकर आदिवासी को तहसील भितरवार के पीछे गुरुद्वारे के पीछे दुकान में बने अपने निजी कार्यालय में आवेदक से 25000 रू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया । आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा-7, के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

ट्रेप दल सदस्य में निरीक्षक कवींद्र सिंह चौहान,ब्रजमोहन सिंह नरवरिया,अंजलि शर्मा, देवेंद्र पवैया,हेमंत शर्मा,इकबाल खान आदि 15 सदस्यीय दल सम्मिलित रहा।

इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

शिलमपुरा बुरहानपुर निवासी आवेदक रोहित सिंह वर्मा के अनुसार उसकी बहन के नाम से दो भूखंड हैं जिनका नामांतरण कराने के लिए वह तहसील बुरहानपुर के रीडर अशोक कुशवाहा से मिला था रीडर द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रति भूखंड ₹3000 रिश्वत की मांग की जा रही थी जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा  राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर को की गई, शिकायत के सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाए जाने से आज दिनांक 25/11/2024 को ट्रैप दल का गठन किया गया और तहसील कार्यालय बुरहानपुर के रीडर अशोक कुशवाहा को उनके कार्यालयीन कक्ष में ₹3500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत बुरहानपुर सर्किट हाउस में कार्यवाही की गई है। ट्रेप दल सदस्य में इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर , आरक्षक विजय शेलार आशीष नायडू सतीश यादव कृष्णा अहिरवार शामिल रहे।

 इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

ग्राम किशनपुरा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ निवासी आवेदक अर्जुन सिंह कटारा होमगार्ड विभाग झाबुआ में सैनिक की पद पर पदस्थ था, वर्ष 2021 में आवेदक के खिलाफ थाना दाहोद (ग्रामीण) गुजरात में धारा 392, 170, भादवि. की FIR दर्ज होने से इसे सैनिक पद सेवामुक्त कर दिया था, उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आवेदक को बरी कर देने से आवेदक ने पुन: सैनिक पद पर सेवा लेने हेतु आवेदन किया था, उक्त आवेदन होमगार्ड मुख्यालय भोपाल अग्रेषित करने के एवज में आरोपीसहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) कार्यालय डिविजनल कमान्डेंट होमगार्ड मोती तबेला इंदौर  चित्रांग पुराणिक द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा  राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर को की गई, शिकायत के सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाए जाने से आज दिनांक 25/11/2024 को ट्रैप दल का गठन किया गया और डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस इंदौर कार्यालयीन कक्ष में आरोपी ₹15000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

ट्रेप दल सदस्य में DSP  अनिरुद्ध वाधिया, DSP श आर.डी. मिश्रा, इंस्पेक्टर विक्रम चौहान , प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक शिवप्रकाश पाराशर, कमलेश परिहार, आदित्य सिंह भदोरिया, शेरसिंह शामिल रहे।