NGT का बड़ा फैसला, गंगा में कचरा फेंकने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना

नई दिल्ली। गंगा नदी के आसपास निर्माण के काम को लेकर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल(NGT) का बड़ा फैसला आया है। गंगा नदी के आसपास डिवेलपमेंट के काम को लेकर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला आया है। एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच के जोन के आसपास के 100 मीटर के दायरे को ‘नो डिवेलपमेंट जोन’ घोषित कर दिया गया है, यानी इसके आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

एनजीटी ने यह भी कहा कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा के आसपास के 500 मीटर के दायरे में किसी तरह का कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। टाइब्यूनल ने यहां बह रही गंगा में कचरा फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए कहा।