DoT का आदेश एक्सिस बैंक की गारंटी स्वीकार नहीं होगी

नई दिल्ली: टेलीकॉम विभाग ने कहा है कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) द्वारा देय कोई भी बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि इससे पहले जारी बैंक गारंटी को यह बैंक पूरा नहीं कर पाया। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में 16 मार्च को एक कार्यालय पत्र जारी किया है। इसमें एक्सिस बैंक द्वारा बैंक गारंटी को पूरा नहीं किया जाने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस बैंक द्वारा जारी कोई नई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।
इसके अनुसार अनुसार एयरसेल (Aircel) ग्रुप आफ कंपनी की ओर से जारी बैंक गारंटी को एक्सिस बैंक पूरा नहीं कर पाया जो कि भारत सरकार के साथ अनुबंध व भरोसे का गंभीर उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार कंपनियां अपनी अनुबंध शर्तों को पूरा करने के लिए समय समय पर बैंक गारंटी जारी करती हैं। वहीं एक्सिस बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह बैठक गारंटी भारती एयरटेल की ओर से जारी की गई थी। प्रवक्ता के अनुसार उक्त बैंक गारंटी के लिए इस समय भुगतान टीडीसैट के नियमों का उल्लंघन होगा।
सूत्रों का कहना है कि एयरसेल व दूरसंचार विभाग में जारी विवाद मामले में दूरसंचार विवाद निपटान न्यायाधिकरण (TDSAT) के एक आदेश के चलते बैंक उक्त बैंक गारंटी के बदले भुगतान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि भुगतान से पहले उक्त आदेश को रद्द किया जाना होगा। टेलीकॉम विभाग ने ये निर्देश सभी टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया, जियो, आरकॉम और एयरसेल को भेजा है।