पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने जारी किया गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का आदेश

भारत के दावे वाले गिलगिट-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने विवादित प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से यह आदेश तब जारी किया गया, जब पाक सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की मंजूरी दे दी थी।
गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कई विषयों पर कानून बनाने के साथ ही प्रशासनिक बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की मंजूरी देने के बाद भारत ने इस्लामाबाद के समक्ष उसके अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति में बदलाव लाने के उसके प्रयासों के लिए कड़ा विरोध दर्ज कराया था।
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को डिमार्श (आपत्ति पत्र) जारी कर अदालत के आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और साफ तौर पर यह कहा था कि गिलगिट-बाल्टिस्तान के इलाकों समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। बता दें कि गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 24 जून को पूरा होगा।
पाकिस्तान ने इससे पहले एक चीन संचालित फर्म के संयुक्त उद्यम और पाकिस्तानी सेना की वाणिज्यिक शाखा के साथ डायमर-भाषा बांध (diamer bhasha dam) के निर्माण के लिए 442 अरब रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। इसको लेकर हाल ही में भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में बांध बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा मेगा कांट्रैक्ट दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में ऐसी परियोजना को अंजाम देना उचित नहीं है। भारत से साफ लफ्जों में कहा था कि गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।